किशोरी से दुष्कर्म के जुर्म में युवक को 25 वर्ष की सजा

किशोरी से दुष्कर्म के जुर्म में युवक को 25 वर्ष की सजा

किशोरी से दुष्कर्म के जुर्म में युवक को 25 वर्ष की सजा
Modified Date: September 13, 2024 / 01:35 pm IST
Published Date: September 13, 2024 1:35 pm IST

बलिया (उप्र), 13 सितंबर (भाषा) बलिया की एक अदालत ने किशोरी से बलात्कार के जुर्म में एक युवक को 25 वर्ष की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी के साथ इसी थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव के रहने वाले गौतम ने कई बार बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी देकर खामोश रहने को कहा।

किशोरी के पिता की तहरीर पर गौतम के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

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पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने शुक्रवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी गौतम को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास और 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है ।

भाषा सं जफर शोभना

शोभना


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