लखनऊ, सात नवंबर (भाषा) लखनऊ की एक अदालत ने क़रीब सात वर्ष पहले 10 वर्ष की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) मनोज त्रिपाठी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने दस साल की बच्ची से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के जुर्म में अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए इस मामले को उच्च न्यायालय भेज दिया है।
न्यायाधीश जायसवाल ने कहा, ‘‘छोटी लड़कियों को स्कूल ले जाने वाले इस 59 वर्षीय व्यक्ति ने जिस तरह से बलात्कार और हत्या की, वह इस मामले को दुर्लभतम श्रेणी में लाता है और इसलिए दोषी किसी भी तरह की उदारता का हकदार नहीं है।”
अदालत ने कहा कि दोषी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पीड़िता के सिर के पिछले हिस्से और चेहरे पर चोटें आयी थीं।
लड़की के पिता ने 17 मार्च 2016 को लखनऊ के अलीगंज थाने में इस संंबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बच्ची का शव महानगर के छन्नी लाल चौराहे के पास दयनीय हालत में मिला। बाद में जब गवाहों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने दोषी को रात करीब 10 बजे लड़की के साथ देखा था, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फिर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।
भाषा सं आनन्द राजकुमार
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