प्रतापगढ़ में दहेज़ हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा
प्रतापगढ़ में दहेज़ हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा
प्रतापगढ़ (उप्र) 11 अक्टूबर (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने क़रीब आठ वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है और उसपर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) सुमित पवार ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति संतराम प्रजापति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
प्राथमिकी के अनुसार मुक़दमा वादी राम अजोर प्रजापति निवासी खरहर थाना रानीगंज ने अपनी पुत्री आरती की शादी 28, अप्रैल 2015 को बदगवां के संतराम प्रजापति के साथ की थी। राम अजोर के मुताबिक़ उसने हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, परन्तु शादी के बाद से आरती का पति संतराम तीन लाख रुपये की मांग को लेकर उसको प्रताड़ित करता था।
शिकायतकर्ता के अनुसार शादी के महज एक माह बाद 17, मई 2015 को संतराम पत्नी आरती को जान से मारने की नियत से दहेज में दी गई कार से डेरवा बाज़ार घूमने के बहाने ले गया और रात में लौटते समय आठ बजे रेवती रामनगर नहर पुलिया के पास तमंचे से गोली मार कर उसकी हत्या कर दी ।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) काशीनाथ तिवारी ने की। तिवारी के मुताबिक़ थाना महेशगंज पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुक़दमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया । पुलिस विवेचना के दौरान संतराम को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया था।
अदालत ने बुधवार को अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर दहेज हत्या में दोषी संतराम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भाषा सं आनन्द राजकुमार

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