शामली में 12वीं कक्षा की छात्रा की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

शामली में 12वीं कक्षा की छात्रा की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

शामली में 12वीं कक्षा की छात्रा की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास
Modified Date: September 25, 2026 / 11:23 am IST
Published Date: September 25, 2026 11:23 am IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 25 सितंबर (भाषा) शामली जिले में कैराना की एक त्वरित अदालत (फास्ट-ट्रैक कोर्ट) ने 2017 में एकतरफा प्यार में 12वीं कक्षा की एक छात्रा की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विशेष न्यायाधीश रितु नागर ने अमरपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) का दोषी ठहराया और उस पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।

अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को दी जाए।

चौहान ने बताया कि अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सुरेंद्र और सुंदर को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली सोनी 13 दिसंबर, 2017 को कांधला पुलिस थाना अंतर्गत श्याम घड़ी गांव में स्कूल से लौट रही थी। तभी अमरपाल ने उस पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सोनी द्वारा अमरपाल के कथित अनुचित व्यवहार पर आपत्ति जताए जाने के बाद उसने हमला किया क्योंकि वह सोनी से प्रेम करता था। सोनी के भाई कृष्णपाल ने अमरपाल, सुरेंद्र, सुंदर और एक नाबालिग के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

भाषा सं राजेंद्र संतोष

संतोष


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