पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Modified Date: September 17, 2026 / 10:25 pm IST
Published Date: September 17, 2026 10:25 pm IST

बिजनौर (उप्र), 17 सितंबर (भाषा) बिजनौर जिले की एक अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनायी।

अदालत ने मृतका के सास और ससुर को भी दो-दो साल की कैद की सजा सुनायी है।

धामपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि महेन्द्र पाल सिंह ने धामपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अगस्त 2024 को कागपुर में उसकी 26 वर्षीय बेटी चित्रा की उसके ससुराल वालों ने सिर पर भारी चीज से प्रहार करके हत्या कर दी है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने चित्रा के पति संदीप, ससुर बृजपाल और सास प्रमोद देवी के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

चतुर्वेदी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कमलदीप ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति संदीप को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और सास-ससुर को दो-दो साल की कैद की सजा सुनायी।

भाषा सं. सलीम गोला

गोला


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