दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास
Modified Date: January 21, 2026 / 06:34 pm IST
Published Date: January 21, 2026 6:34 pm IST

कुशीनगर (उप्र), 21 जनवरी (भाषा) कुशीनगर में विशेष पॉक्सो अदालत ने 16 वर्षीय लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के जुर्म में एक शख्स को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता अजय गुप्ता ने बताया कि विशेष पॉक्सो न्यायाधीश व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने दोषी छोटेलाल मुसहर पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि मृतका के पिता को दिए जाने का आदेश दिया है।

उन्होंने बताया कि यह घटना नौ सितंबर 2015 को तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में घटी थी। लड़की का शव मठिया गांव के समीप गन्ने के खेत से मिला था।

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भाषा सं राजेंद्र नोमान

नोमान


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