मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास

मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास

मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास
Modified Date: January 21, 2026 / 10:41 pm IST
Published Date: January 21, 2026 10:41 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 21 जनवरी (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने का 55 वर्षीय शख्स को दोषी पाया और उसे बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता विनय अरोड़ा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने दोषी राजपाल सैनी पर 70,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

उन्होंने बताया कि किशोरी के साथ अभियुक्त द्वारा लगातार दुष्कर्म किया जाता रहा और उसके गर्भवती होने पर आठ अगस्त, 2019 को दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

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अरोड़ा के मुताबिक, यह मामला तब प्रकाश में आया जब सैनी पीड़िता को बंदूक के बल पर गन्ने के खेत में ले गया और कुछ लोगों ने उसे देखकर पुलिस को सूचित किया।

भाषा सं राजेंद्र

नोमान

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