झांसी जिले में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

झांसी जिले में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

झांसी जिले में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Modified Date: January 22, 2026 / 09:19 pm IST
Published Date: January 22, 2026 9:19 pm IST

झांसी (उप्र), 22 जनवरी (भाषा) झांसी की एक अदालत ने सात वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में उसी के गांव के एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 17 नवंबर, 2022 की रात उल्दन थाने में पहुंची एक ग्रामीण मजदूर महिला ने बताया था कि जब वह गांव में खेतों पर काम करने के लिए गई थी और दोपहर में उसकी सात वर्षीय बच्ची घर में अकेली खेल रही थी, तभी 35 वर्षीय रवींद्र उसे बहला-फुसलाकर पास के एक पुराने एक घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि शाम चार बजे खेत से लौटते समय बच्ची की मां ने रवींद्र को उस पुराने मकान से निकलते हुए देखा और पीछे से रोते हुए उसकी बेटी निकली जिसने बताया कि रवींद्र ने कपड़े उतार कर उसके साथ गलत काम किया।

इस मुकदमे में बृहस्पतिवार को सुनवाई उपरांत आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने रवींद्र अहिरवार को पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की पूरी राशि पीडिता के पुनर्वास के लिए दिए जाने का भी आदेश दिया।

भाषा सं राजेंद्र

राजकुमार

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