सोनभद्र में नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में एक आदमी को उम्रकैद

Ads

सोनभद्र में नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में एक आदमी को उम्रकैद

  •  
  • Publish Date - February 12, 2026 / 07:50 PM IST,
    Updated On - February 12, 2026 / 07:50 PM IST

सोनभद्र (उप्र), 12 फरवरी (भाषा) सोनभद्र की एक अदालत ने 15 वर्षीय अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी।

इस लड़की ने पिछले ही महीने एक बालिका शिशु को जन्म दिया था।

अपर सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश (पाक्सो कानून) अमित वीर सिंह की अदालत ने उसपर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने अर्थदंड की राशि में से एक लाख बीस हज़ार रुपये पीड़िता को दिए जाने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर मुजरिम को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 को चोपन थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करायी थी कि उसकी 15 वर्षीय भांजी के साथ उसके पिता (35) ने अप्रैल 2025 में शारीरिक संबंध बना लिया, जिससे उसकी भांजी गर्भवती हो गई।

वादी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी भांजी सात माह की गर्भवती है ।

वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी तथा पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया ।

अग्रहरि ने बताया कि पीड़िता ने इस साल 13 जनवरी को एक बालिका को जन्म दिया ।

भाषा सं जफर राजकुमार

राजकुमार