सोनभद्र में नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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सोनभद्र में नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - August 11, 2026 / 11:21 PM IST,
    Updated On - August 11, 2026 / 11:21 PM IST

सोनभद्र (उप्र), 11 अगस्त (भाषा) सोनभद्र जिले की एक विशेष अदालत ने दो नाबालिग बहनों के यौन शोषण के मामले में 48 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मंगलवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) ओमकार शुक्ला की अदालत ने आरोपी अली फैयाज अंसारी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी पर 73 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि अनपरा थाने में 23 मार्च 2026 को एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि उसकी सात और नौ साल की दो बेटियां हैं। बच्चियों ने अपनी चाची को बताया कि उनके घर अक्सर आने वाला अली फैयाज पिछले एक साल से उनका यौन शोषण कर रहा है। आरोपी बच्चियों को डराता-धमकाता भी था।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस मामले में पुलिस ने सिर्फ 10 दिन में विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए महज चार महीने चार दिन में अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने आरोपी को बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उस पर 73 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं. आनन्द गोला

गोला