झांसी में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा

झांसी में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा

झांसी में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: January 9, 2026 / 11:13 pm IST
Published Date: January 9, 2026 11:13 pm IST

झांसी (उप्र) नौ जनवरी (भाषा) झांसी की एक विशेष अदालत ने दो वर्ष पहले तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर दो लाख रुपये से अधिक अर्थदंड भी लगाया। एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने समथर क्षेत्र निवासी सुमित अहिरवार (23) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर दो लाख 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। उसे अर्थदंड अदा न करने पर तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

कुशवाहा ने बताया कि समथर क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 18 दिसंबर 2023 को थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उस दिन जब वह खेत से वापस घर आया तो उसे अपनी बच्ची घर पर दिखाई नहीं दी और जब उसने आस-पास लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव का ही रहने वाला सुमित अहिरवार उसे खिलाने ले गया है। शिकायत के अनुसार, बाद में बच्ची लहूलुहान अवस्था में एक गली में बेसुध मिली जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर सुमित को गिरफ्तार कर लिया।

 ⁠

भाषा सं आनन्द सिम्मी

सिम्मी


लेखक के बारे में