मेरठ: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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मेरठ: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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  • Publish Date - February 7, 2026 / 09:51 PM IST,
    Updated On - February 7, 2026 / 09:51 PM IST

मेरठ (उप्र), सात फरवरी (भाषा) मेरठ जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष ने शनिववार को बताया कि वर्ष 2024 में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके पड़ोस में रहने वाले जाहिद उर्फ गुल्लू ने उसकी करीब 10 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया और घटना की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

इस संबंध में पुलिस ने आठ जनवरी 2024 को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) जोड़ी।

उसने बताया कि उपनिरीक्षक रंजीत सिंह ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के उपरांत अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम, मेरठ शिवानी सिंह ने शनिवार को आरोपी जाहिद उर्फ गुल्लू को 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं जफर धीरज

धीरज