मुजफ्फरनगर में जहरीली शराब के सेवन से दो लोगों की मौत के मामले में दोषी को 10 साल की सजा

मुजफ्फरनगर में जहरीली शराब के सेवन से दो लोगों की मौत के मामले में दोषी को 10 साल की सजा

मुजफ्फरनगर में जहरीली शराब के सेवन से दो लोगों की मौत के मामले में दोषी को 10 साल की सजा
Modified Date: July 1, 2026 / 10:01 am IST
Published Date: July 1, 2026 10:01 am IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), एक जुलाई (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने 2019 में जहरीली शराब के सेवन से दो लोगों की मौत के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक सरकारी अधिवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सरकारी अधिवक्ता अरुण शर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र ने मंगलवार शाम इस मामले में जहरीली शराब बेचने में संलिप्त सोनू को दोषी ठहराते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चार अगस्त 2019 को सिसौली गांव में कथित जहरीली शराब के सेवन से दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद भौराकलां थाने में सोनू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

शर्मा ने बताया कि अदालत ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में दी जाए।

भाषा सं जफर वैभव खारी

खारी


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