मुजफ्फरनगर में आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री समेत पांच आरोपी बरी

मुजफ्फरनगर में आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री समेत पांच आरोपी बरी

मुजफ्फरनगर में आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री समेत पांच आरोपी बरी
Modified Date: January 13, 2026 / 08:31 pm IST
Published Date: January 13, 2026 8:31 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 13 जनवरी (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने मंगलवार को दो पूर्व सांसदों और तीन अन्य को 2004 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। यह जानकारी अभियोजन पक्ष ने दी।

सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश देवेंद्र फौजदार ने सभी पांच आरोपियों पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व मंत्री सईदुज्जमा, पूर्व नगर परिषद सदस्य हाजी सलीम, और दो अन्य शमीम काला व सादिक को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

अभियोजन अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ 2004 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था।

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अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के फकरशाह चौक पर कांग्रेस उम्मीदवार सईदुज्जमा के समर्थन में पांच मई 2004 को चुनावी सभा का आयोजन किया था।

हालांकि, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को साबित करने के लिए अपर्याप्त थे, इसलिए अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

भाषा सं आनन्द खारी

खारी


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