मुजफ्फरनगर में छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को उम्रकैद

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मुजफ्फरनगर में छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को उम्रकैद

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  • Publish Date - June 1, 2026 / 06:38 PM IST,
    Updated On - June 1, 2026 / 06:38 PM IST

मुजफ्फरनगर, एक जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने 16 वर्षीय छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सरकारी अभियोजक विनय अरोड़ा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने आरोपी आकाश कौशिक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अरोड़ा ने बताया कि कौशिक द्वारा यौन उत्पीड़न के बाद लगातार डराए-धमकाए जाने से परेशान कक्षा 10 की छात्रा ने 17 अगस्त 2017 को शामली जिले के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र स्थित अपने मकान में आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

पीड़िता की मां ने पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था कि 18 जून 2017 को कौशिक ने उसकी 16 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न किया और घटना का वीडियो भी बनाया।

शिकायत के मुताबिक, कौशिक ने पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसे स्कूल जाने से भी रोका।

अरोड़ा ने बताया कि लगातार उत्पीड़न से तंग आकर छात्रा ने 17 अगस्त 2017 को आत्महत्या कर ली।

भाषा

सं आनन्द पारुल

पारुल