मुजफ्फरनगर (उप्र), छह जुलाई (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक त्वरित अदालत ने एक व्यक्त्ति की हत्या के जुर्म में एक पूर्व प्रधान समेत दो लोगों को सोमवार को मृत्युदंड सुनाया।
अपर जिला न्यायाधीश (एफटीसी) मुजफ्फरनगर रवि कुमार दिवाकर ने भादंसं की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए पूर्व ग्राम प्रधान प्रमोद और उसके सहयोगी सहदेव उर्फ पप्पू पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम मामलों में आता है।
अदालत ने यह भी कहा कि सजा की पुष्टि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।
सरकारी वकील कुलदीप कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 24 अगस्त, 2010 को जिले के तितावी थानाक्षेत्र के मांडी गांव में पंचायत चुनाव की दुश्मनी को लेकर 60 वर्षीय राजबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
सरकारी वकील के अनुसार राजबीर सिंह के बेटे प्रदीप कुमार ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने 13 दिसंबर, 2010 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
भाषा सं जफर
राजकुमार
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