पूर्व मंत्री आनन्‍द स्‍वरूप शुक्‍ला समेत चार के खिलाफ तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी

पूर्व मंत्री आनन्‍द स्‍वरूप शुक्‍ला समेत चार के खिलाफ तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी

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Modified Date: December 13, 2022 / 05:36 PM IST
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Published Date: December 13, 2022 5:36 pm IST
पूर्व मंत्री आनन्‍द स्‍वरूप शुक्‍ला समेत चार के खिलाफ तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी

बलिया (उप्र), 13 दिसंबर (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता आनन्द स्वरूप शुक्ला सहित चार आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किया।

छात्र नेता सुधीर ओझा के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने मंगलवार को बताया कि सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें 19 दिसंबर को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।

अधिवक्ता तिवारी ने बताया कि स्थानीय सांसद विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत में शुक्ला सहित चार आरोपी मंगलवार को हाजिर नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

इस मुकदमे में एक अन्य आरोपी अविनाश सिंह को पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया था।

उल्लेखनीय है कि अदालत ने दो दिसंबर को पहली बार शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था।

अदालत ने शुक्ला सहित पांच आरोपियों की तरफ से पेशी से छूट देने का आग्रह करने वाले प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए पांच दिसंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी।

इसके बाद अदालत ने पांच दिसंबर को शुक्ला के गैर जमानती वारंट का क्रियान्वयन स्थगित करने के अनुरोध को भी खारिज करते हुए बलिया शहर कोतवाली के प्रभारी को आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें अदालत में पेश करने का आदेश दिया तथा इस मुकदमे में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को निर्धारित की थी।

उल्लेखनीय है कि छात्र नेता सुधीर ओझा ने शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध बलिया शहर कोतवाली में जनवरी 2013 में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था।

भाषा सं आनन्द नोमान

नोमान

 

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