Ram Mandir Dontion Embezzlement Case: राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे से तान दिया बीवी के नाम पर तीन मंजिला मकान!.. इस आरोपी के नए खुलासे से मचा हड़कंप, आप भी पढ़ें
Ram Mandir Dontion Embezzlement Case New Revelation: राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी की संपत्ति की जांच तेज, सभी आठ आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए।
- आरोपी की कथित संपत्ति को लेकर नया खुलासा।
- सभी आठ आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में।
- आर्थिक लेनदेन और संपत्तियों की जांच जारी।
अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में गिरफ्तार आरोपी लवकुश मिश्रा को लेकर नया खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के सहादतगंज क्षेत्र के बनवीरपुर में उनकी पत्नी के नाम पर एक मकान का निर्माण कराया गया है। (Ram Mandir Dontion Embezzlement Case New Revelation) स्थानीय लोगों के अनुसार, फरवरी 2026 में जमीन खरीदने के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और जेल जाने के बाद भी निर्माण जारी रहा।
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तीन महीने में तैयार हुए दो फ्लोर
जानकारी के मुताबिक, करीब 30 से 35 लाख रुपये में खरीदी गई जमीन पर महज तीन महीने में दो मंजिला मकान तैयार कर लिया गया, जबकि तीसरी मंजिल का निर्माण भी चल रहा था। पड़ोसियों का दावा है कि निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें मंदिर के चढ़ावे के पैसे का इस्तेमाल किया गया।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी आरोपी
उधर, राम मंदिर चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को सोमवार को स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपियों को जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत के न्यायाधीश रजत वर्मा के समक्ष पेश किया गया। (Ram Mandir Dontion Embezzlement Case New Revelation) विशेष लोक अभियोजक उमेश दुबे ने बताया कि पुलिस ने इस बार किसी भी आरोपी की पुलिस रिमांड नहीं मांगी। इससे पहले सभी आरोपियों को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
मामले में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, राम शंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की है। फिलहाल, चढ़ावे में कथित गबन और आरोपियों की संपत्तियों की जांच जारी है। जांच एजेंसियां आर्थिक लेनदेन और संपत्ति के स्रोत की भी जांच कर रही हैं।
Ayodhya, Uttar Pradesh: In the alleged Ram Temple donation embezzlement case, District Court remanded all the accused to 14 days of judicial custody in all charges until July 13. They will remain in jail as the police did not seek custody remand. SPO Pramod Kumar Yadav and Sanjay… pic.twitter.com/VRVE6c2jQT
— IANS (@ians_india) June 29, 2026
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केस लड़ने वाले पर ₹5 लाख जुर्माना
राम मंदिर के चढ़ावा चोरी से जुड़े विवादों के बीच अब अयोध्या बार एसोसिएशन का एक फैसला चर्चा में है। दरअसल एसोसिएशन ने घोषणा किया है कि, राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले में आरोपी का पक्ष कोई भी वकील नहीं रखेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि जो भी वकील ऐसा करेगा, उस पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
🚨 BIG BREAKING
Ayodhya Bar Association announces that NO lawyer will represent the accused in the alleged Ram Mandir donation embezzlement case.
President Kalika Prasad Mishra said that any lawyer who does so will face a fine of ₹5 lakh. pic.twitter.com/mGAClhMaur
— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 29, 2026
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