रामपुर में युवती की हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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रामपुर में युवती की हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - January 27, 2026 / 07:33 PM IST,
    Updated On - January 27, 2026 / 07:33 PM IST

रामपुर (उप्र), 27 जनवरी (भाषा) रामपुर जिले की एक अदालत ने करीब सात वर्ष पहले एक युवती की हत्या के छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अजय कुमार दीक्षित ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद मुख्य आरोपी जहांगीर समेत छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन के अनुसार, जहांगीर के अलावा उसके पिता ताहिर खां, इमरोज, निसार, प्रभजीत उर्फ सागर और दानिश को भी सजा सुनाई गई है।

मौर्य ने बताया कि जहांगीर समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ रामपुर जिले के सिविल लाइन थाना पुलिस में जैनब उर्फ पायल की कुल्हाड़ी से टुकड़े-टुकड़े करके हत्या करने और साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाते हुए मृतका के भाई ने तहरीर दी थी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

भाषा सं आनन्द शफीक

शफीक