बलिया में छह लोग गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार, 10-10 साल की सजा

बलिया में छह लोग गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार, 10-10 साल की सजा

बलिया में छह लोग गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार, 10-10 साल की सजा
Modified Date: March 10, 2026 / 12:13 pm IST
Published Date: March 10, 2026 12:13 pm IST

बलिया (उप्र), 10 मार्च (भाषा) बलिया की एक स्थानीय न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के 12 साल पुराने मामले में चार सगे भाई-बहन सहित छह लोगों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश राम कृपाल की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान हरेन्द्र यादव, उसके भाई रवीन्द्र यादव, दो बहनें बबिता व सहती, उर्मिला देवी और विनोद यादव को दोषी करार देते 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हल्दी थाना क्षेत्र के हल्दी पश्चिम टोला गांव में 14 मई 2014 को जमीन विवाद के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए लाठी और डंडे से जयशंकर पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल जयशंकर की इलाज के दौरान मौत हो गई।

जयशंकर के भाई गौरीशंकर यादव की तहरीर पर हरेन्द्र यादव, रवीन्द्र यादव, बबिता, सहती, उर्मिला देवी और विनोद यादव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद सभी छह आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

भाषा सं जफर खारी

खारी


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