पिता की हत्या के जुर्म में बेटे को 10 साल कैद की सजा

पिता की हत्या के जुर्म में बेटे को 10 साल कैद की सजा

पिता की हत्या के जुर्म में बेटे को 10 साल कैद की सजा
Modified Date: August 22, 2025 / 07:36 pm IST
Published Date: August 22, 2025 7:36 pm IST

सोनभद्र (उप्र), 22 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को तीन साल से अधिक समय पहले घरेलू विवाद में अपने पिता की हत्या करने के जुर्म में एक युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (प्रथम) जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने महेंद्र कुमार को सजा सुनाई और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि जुर्माना न चुकाने पर उसे चार महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।

सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बताया कि यह घटना 23 दिसंबर, 2021 की है। पाठक ने कहा कि म्योरपुर थाना क्षेत्र के हरहोरी गांव की निवासी मीना देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके देवर महेंद्र कुमार ने झगड़े के बाद उनके ससुर अशोक पनिका के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर दिया जिससे

पनिका को गंभीर चोटें आईं।

शिकायत के मुताबिक, घायल पनिका को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

वकील ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की और जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया।

भाषा सं जफर

रवि कांत संतोष

संतोष


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