प्रदेश सरकार निराश्रितों की पहचान कर उनकी मदद को हेल्पलाइन शुरु करे:अदालत
प्रदेश सरकार निराश्रितों की पहचान कर उनकी मदद को हेल्पलाइन शुरु करे:अदालत
लखनऊ, 28 जनवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सड़कों पर घूम रहे निराश्रित लोगों की पहचान और उनके पुनर्वास के संबंध में एक जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से ऐसे लोगों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू करने को कहा।
अदालत ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार सुनवाई की अगली तिथि 23 फरवरी तक इस संबंध में एक ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ द्वारा ज्योति राजपूत द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया।
अदालत ने निर्देश दिया कि कम से कम चार हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक किए जाएं और इनका व्यापक प्रचार किया जाए ताकि नागरिक जब भी एक निराश्रित व्यक्ति को देखें तो उसके बारे में तत्काल सूचना संबंधित हेल्पलाइन पर दे सकें। जिससे राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत, सुरक्षा और पुनर्वास उपलब्ध करा सकें।
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित 11 सदस्यीय कार्यबल इस चरण में महत्वपूर्ण हो गया है। हेल्पलाइन पर मिली सूचना के आधार पर कार्यबल प्रभावी रूप से काम कर सकता है और 24 दिसंबर, 2025 के सरकारी आदेश के मुताबिक, निराश्रित व्यक्तियों की पहचान और सहायता सुनिश्चित कर सकता है।
भाषा सं राजेंद्र शोभना
शोभना


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