नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, निलंबित किया गया
नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, निलंबित किया गया
सुलतानपुर (उप्र), सात मार्च (भाषा) सुलतानपुर जिले के एक एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
पीड़ित छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि 23 फरवरी को विद्यालय के सहायक अध्यापक गिरजेश सिंह ने उनकी 14 वर्षीय बेटी को शौचालय के पीछे ले जाकर उसके साथ अनुचित व्यवहार किया और उसे गलत तरीके से छुआ। जब छात्रा ने विरोध किया, तो शिक्षक ने उसे जातिसूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना से आहत छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बताई।
इसके बाद पिता ने संबंधित अधिकारियों से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी।
बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिवार के सदस्य विद्यालय पहुंचे थे और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया था। इसके बाद गोसाईगंज पुलिस ने मामले में बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कानून सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
थानाध्यक्ष राम आशीष उपाध्याय ने शनिवार को बताया कि बृहस्पतिवार की रात को पुलिस की एक टीम ने आरोपी शिक्षक गिरजेश सिंह को गिरफ्तार किया।
आरोपी शिक्षक को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पिता ने अपनी तहरीर में यह भी उल्लेख किया है कि उनकी बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक अन्य लड़कियों के साथ भी गलत कृत्य करता था।
भाषा सं जफर गोला
गोला

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