UP News | Photo Credit: IBC24
बुलंदशहर: Inspector Subodh Kumar Singh Murder Case उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुई भीड़ हिंसा मामले में 7 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत 38 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अब कोर्ट 1 अगस्त को इन सभी दोषियों की सजा का एलान करेगा।
UP News मिली जानकारी के अनुसार, मामला साल 2018 का है। दरअसल, चिंगरावठी गांव में 3 दिसंबर 2018 को हिंसा की घटना घटी थी। गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना पर हिंदूवादी संगठन और बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए थे। इस मामले आरोप है कि हिंदू संगठन से जुड़े योगेश राज ने लोगों को भड़काया था। जिसके बाद भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी को आग लगा दी थी और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई।
जिसके बाद पुलिस ने कुल 44 लोगों को आरोपी बनाया था। जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है और एक नाबालिग आरोपी पहले ही रिहा हो चुका है। अब इस मामले में 7 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने इस मामले में नामजद किए गए सभी 38 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट अब 1 अगस्त को इन दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी।
दरअसल, 3 दिसंबर 2018 को हिंसा की घटना घटी थी। महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना पर हिंदूवादी संगठन और बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए थे। मामले में आरोप है कि हिंदू संगठन से जुड़े योगेश राज ने लोगों को भड़काया था। बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा की गई। ट्रैक्टर-ट्रॉली में गोवंश के अवशेष भरकर यह भीड़ बुलंदशहर हाईवे स्थित चिंगरावठी पुलिस चौकी पहुंची। वहां हाइवे जाम कर दिया गया।