दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण का मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया
Modified Date: January 11, 2026 / 10:51 pm IST
Published Date: January 11, 2026 10:51 pm IST

मेरठ (उप्र), 11 जनवरी (भाषा) मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी को स्थानीय अदालत ने रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि शनिवार को हरिद्वार से मिली अपहृत युवती (20) को भी अदालत में पेश किया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम-2) नम्रता सिंह की अदालत में पेश किया गया, जहां उसने कहा कि मुख्य आरोपी पारस (22) उसे जबरन अपने साथ ले गया था।

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अदालती आदेशों के बाद, उसे बाद में एक ‘वन-स्टॉप सेंटर’ (आशा ज्योति केंद्र) में भेजा गया। यह केंद्र उत्तर प्रदेश में हिंसा की शिकार महिलाओं को चिकित्सा और कानूनी सहायता सहित कई तरह की सहायता प्रदान करता है।

आरोपी ने आठ जनवरी की सुबह गांव के बाहर से युवती का कथित तौर पर अपहरण कर लिया था और जब उसकी मां सुनीता ने उसे बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने इसी मामले में रविवार शाम पारस को अदालत में पेश किया। आरोपी ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और दोनों के बीच पिछले दो साल से संबंध थे। हालांकि, पुलिस द्वारा लगाए गए हत्या और अपहरण के आरोपों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस के समक्ष भी बयान दिया है कि आरोपी ने उसकी मां की हत्या के बाद उसे भी जान से मारने की धमकी दी और जबरन अपने साथ ले गया।

भाषा सं आनन्द सिम्मी

सिम्मी


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