कौशांबी में विवाहिता की हत्या, दुष्कर्म के तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

कौशांबी में विवाहिता की हत्या, दुष्कर्म के तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - December 6, 2025 / 08:24 PM IST,
    Updated On - December 6, 2025 / 08:24 PM IST

कौशांबी (उप्र) छह दिसंबर (भाषा) कौशांबी जिले की एक विशेष अदालत ने एक विवाहिता से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को मामले में दोषी करार देते हुए शनिवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रेम प्रकाश ने बताया कि जिला न्यायालय कौशांबी के अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत-द्वितीय) बृजेश कुमार यादव ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दीपक और भोला नामक दोनों अभियुक्तों पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया तथा अभियुक्त मुश्ताक अली पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।

एडीजीसी प्रेम प्रकाश ने बताया कि 26 मार्च 2022 को थाना पश्चिम शरीरा पर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने सूचना दी कि उसकी पत्नी की रात्रि में घर में सोते समय अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर थाना पश्चिम शरीरा में हत्या का मामला दर्ज किया गया और जांच के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई।

जांच के दौरान तीन अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था जिसमें कौशांबी जिले के मौलानी का पुरवा थाना करारी का निवासी मुश्ताक अली उर्फ गूंगा, कौशांबी जिले के थाना पश्चिम शरीरा के अंतर्गत ग्राम अमीना का निवासी भोला उर्फ देवेंद्र व चित्रकूट जिले के मऊ थाना अंतर्गत ग्राम विभावल का निवासी दीपक शामिल है।

उन्होंने कहा कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त मुश्ताक अली उर्फ गूंगा ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की थी। इस संबंध में अभियुक्त मुश्ताक के विरुद्ध हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम के तहत अभियोग थाना पश्चिम शरीरा में दर्ज किए गए थे।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी कर शनिवार को सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द सुरभि

सुरभि