बच्चे की हत्या के जुर्म में तीन रिश्तेदारों को आजीवन कारावास

बच्चे की हत्या के जुर्म में तीन रिश्तेदारों को आजीवन कारावास

बच्चे की हत्या के जुर्म में तीन रिश्तेदारों को आजीवन कारावास
Modified Date: December 5, 2023 / 07:48 pm IST
Published Date: December 5, 2023 7:48 pm IST

कौशांबी (उप्र) पांच दिसंबर (भाषा) कौशांबी की एक अदालत ने दो वर्षीय बच्चे की हत्या के जुर्म में मंगलवार को उसके ताऊ, ताई और उनकी बेटी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सोमेश्वर तिवारी ने बताया कि 12 फरवरी 2021 को कोखराज थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव की रूमा देवी ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसके जेठ रामसूरत, जेठानी रामरति और भतीजी निर्मला ने पारिवारिक क्लेश के कारण उसके दो वर्षीय बेटे शिवा की हत्या कर दी ।

उन्होंने बताया कि देर शाम तक जब शिवा घर वापस नहीं लौटा तो खोजबीन में उक्त आरोपियों के घर में स्टील की टंकी में बच्चे का शव मिला था । रूमा की शिकायत पर कोखराज थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।

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तिवारी ने बताया कि उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्तों– रामसूरत, रामरती एवं निर्मला को जिला न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत नेमंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर 45000 रुपए का जुर्माना लगाया।

भाषा सं जफर राजकुमार


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