नाबालिग बच्‍ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की सजा

नाबालिग बच्‍ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की सजा : Twenty years imprisonment to the accused of raping a minor girl

नाबालिग बच्‍ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की सजा

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Modified Date: May 10, 2023 / 09:30 pm IST
Published Date: May 10, 2023 9:00 pm IST

कौशांबी । उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के दोषी को बुधवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 21 दिसंबर 2019 को पीड़िता के पिता द्वारा जिले के पिपरी थाने में आठ वर्षीय बेटी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने की सूचना दी गई थी, जिस के संबंध में पिपरी थाने में मामला पंजीकृत किया गया था।

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उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमा के आरोपी राजेंद्र उर्फ छोटू (24) को बुधवार को जनपद न्यायालय के अपर जिला न्यायाधीश सुशील कुमारी ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है । अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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