सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), एक मई (भाषा) जिले की एक अदालत ने तेरह वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में दो दोषियों को बृहस्पतिवार को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।
शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अमित वीर सिंह की अदालत ने आरोपियों सुशीला और रामेश्वर को दोषी पाते हुए उन्हें 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोनों दोषियों पर संयुक्त रूप से 62 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया।
अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 50 हज़ार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।
अग्रहरि ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 31 जनवरी 2022 को रायपुर थाने में एक लिखित शिकायत के माध्यम से अवगत कराया कि 30 जनवरी 2022 को सुशीला ने उसकी नाबालिग पुत्री को खेत में बने अपने कमरे में भेज दिया जहां रामेश्वर (40) पहले से ही मौजूद था तथा उसने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया ।
वादी मुकदमा ( पीड़िता के पिता) ने बताया कि घटना के समय वह और उसकी पत्नी घर पर नहीं थे । शाम को लगभग छह बजे जब वह घर लौटा तो उसकी बेटी ने घटना की जानकारी दी।
भाषा सं जफर नोमान
नोमान