बलिया में सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 25-25 वर्ष और एक को पांच वर्ष कारावास की सजा

बलिया में सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 25-25 वर्ष और एक को पांच वर्ष कारावास की सजा

बलिया में सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 25-25 वर्ष और एक को पांच वर्ष कारावास की सजा
Modified Date: September 26, 2025 / 12:20 pm IST
Published Date: September 26, 2025 12:20 pm IST

बलिया (उप्र), 26 सितंबर (भाषा) बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने 13 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो वर्ष पुराने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो को 25-25 वर्ष और एक को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चो का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों की सुनवाई करने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तीन आरोपियों को दोषी ठहराया।

अदालत ने दोषी सोनू ठाकुर और इरशाद अंसारी को 25-25 वर्ष कारावास व 52,000 रुपये के जुर्माने तथा ध्रुव नारायण सिंह को पांच वर्ष कारावास व 22,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मनियर क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय किशोरी को तीन दिसंबर 2023 की शाम निपनिया गांव निवासी सोनू ठाकुर ने बुलाया और सहतवार थाना क्षेत्र के बिनहा गांव निवासी इरशाद अंसारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा वीडियो बना लिया।

उसके अनुसार, निपनिया गांव निवासी ध्रुव नारायण सिंह ने उस वीडियो को ब्लैकमेल करने के लिए पीड़िता को व्हॉट्सऐप पर भेज दिया।

इस मामले में किशोरी की मां की शिकायत पर सोनू ठाकुर, इरशाद अंसारी और ध्रुव नारायण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत सामूहिक दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया और सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द मनीषा खारी

खारी


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