बलिया में छात्रा से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास

बलिया में छात्रा से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास

बलिया में छात्रा से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास
Modified Date: August 8, 2023 / 10:39 pm IST
Published Date: August 8, 2023 10:39 pm IST

बलिया (उप्र), आठ अगस्त (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने इंटर की एक नाबालिग छात्रा को अगवा करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के सात साल पुराने एक मामले में मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि अपर जिला सत्र न्‍यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों आरोपियों चन्दन चौहान व राजू राजभर को दोषी ठहराते हुए बीस-बीस साल सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

घटना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस आनंद ने मंगलवार को बताया कि जिले के पकड़ी थानाक्षेत्र के एक गांव में इंटर की एक नाबालिग छात्रा को गत 13 अगस्त 2016 को चंदन चौहान व राजू राजभर ने अगवा कर लिया था तथा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। उन्होंने बतया कि उक्त छात्रा घटना के समय स्कूल पढ़ने जा रही थी।

एसपी ने बताया कि उक्त मामले में छात्रा के पिता की तहरीर पर चन्दन चौहान व राजू राजभर के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की संबंधित धाराओं तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 5/6 में नामजद मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की छानबीन करके दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्‍द अमित

अमित


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