उप्र : अदालत ने दिया सपा नेता की 1.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

उप्र : अदालत ने दिया सपा नेता की 1.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

उप्र : अदालत ने दिया सपा नेता की 1.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
Modified Date: September 25, 2025 / 03:22 pm IST
Published Date: September 25, 2025 3:22 pm IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 25 सितंबर (भाषा) जिला मजिस्ट्रेट शिवसहाय अवस्थी की अदालत ने गैंगेस्टर अधिनियम के तहत जेल में बंद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की 1.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) बृजनंदन राय ने बताया कि गैंगेस्टर के तहत आरोपी छविनाथ यादव की अवैध स्रोतों से अर्जित चल-अचल 1.25 करोड़ रुपये की संपत्ति को ज़िला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से कुर्क करने का बुधवार को आदेश दिया है। आरोपी के विरुद्ध विभिन्न थानों में गंभीर अपराध के 43 अभियोग पंजीकृत हैँ।

वर्तमान में छविनाथ यादव जेल में निरुद्ध है।

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भाषा सं राजेंद्र मनीषा माधव

मनीषा


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