उप्र : हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो को उम्रकैद

उप्र : हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो को उम्रकैद

उप्र : हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो को उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 pm IST
Published Date: November 9, 2022 10:25 pm IST

कौशांबी (उत्तर प्रदेश), नौ नवंबर (भाषा) कौशांबी की जिला अदालत ने हत्या के करीब नौ साल पुराने एक मामले में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि 18 जनवरी 2013 को पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पूरब शरीरा गांव निवासी बुध नारायण दुबे की सुबह शौच के लिए जाते समय खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष उदयन सिंह तथा रंजीत दुबे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था।

उन्होंने बताया कि अपर जिला अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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भाषा सं सलीम शफीक

शफीक


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