उप्र: अग्निशमन विभाग ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को एक नोटिस जारी किया

उप्र: अग्निशमन विभाग ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को एक नोटिस जारी किया

उप्र: अग्निशमन विभाग ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को एक नोटिस जारी किया
Modified Date: July 10, 2026 / 11:37 pm IST
Published Date: July 10, 2026 11:37 pm IST

रामपुर, 10 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को परिसर की 22 इमारतों के लिए वैध अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं होने के संबंध में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हाल में एक कोचिंग संस्थान में लगी आग के बाद शुरू किए गए राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट के तहत की गई है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा स्थापित जौहर ट्रस्ट संचालित विश्वविद्यालय से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन के आकलन के लिए भवनों के नक्शे और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि यह निरीक्षण विद्यालयों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों और होटलों में चलाए जा रहे राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा था।

उन्होंने बताया कि लखनऊ में कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना में 15 लोगों की मौत के बाद यह अभियान शुरू किया गया था।

सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान परिसर में कुछ अग्निशमन उपकरण लगे मिले लेकिन उनमें से अधिकांश कार्यशील स्थिति में नहीं थे।

उन्होंने बताया कि विभाग के रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में कोई वैध अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है।

अधिकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय के दो छोटे ब्लॉकों को वर्ष 2012 में एनओसी जारी की गई थी, लेकिन उसकी वैधता केवल एक वर्ष की थी और बाद में उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया।

उन्होंने बताया कि एक अस्पताल ब्लॉक को वर्ष 2016 में निर्माण-पूर्व मंजूरी मिली थी लेकिन निरीक्षण के दौरान उस ब्लॉक की अधिकांश इमारतों पर ताला लगा होने के कारण उनका निरीक्षण नहीं किया जा सका।

सिंह ने बताया कि अगर विश्वविद्यालय सात दिन के भीतर जवाब नहीं देता है तो उसे एक और नोटिस जारी कर अतिरिक्त एक सप्ताह का समय दिया जाएगा तथा इसके बाद आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि विभाग ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने और आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भवनों के वास्तुशिल्प नक्शे तथा अन्य संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र


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