उप्र : सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को आजीवन कारावास

उप्र : सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को आजीवन कारावास

उप्र : सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को आजीवन कारावास
Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 pm IST
Published Date: June 10, 2022 11:26 am IST

प्रतापगढ़, 10 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई करते हुए चार दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने थाना कोतवाली पट्टी पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि वह 30 जनवरी 2017 को बकरी चराने खेत में गई थी, जहां अशोक कुमार, दिनेश कुमार उर्फ रईस, रवि कुमार और राजिश राम वर्मा ताश खेल रहे थे।

पीड़िता के मुताबिक, अशोक और दिनेश उसे पीछे से पकड़कर एकांत में ले गए तथा बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म के दौरान राजिश ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जबकि रवि ने मुंह दबाए रखा था।

पीड़िता ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद आरोपी उसका मोबाइल लेकर चले गए और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोपपत्र पेश किया था। अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत ने जुर्माने की कुल राशि यानी दो लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सरकारी वकील देवेश चंद्र त्रिपाठी और अशोक कुमार त्रिपाठी ने की।

भाषा

सं जफर अविनाश पारुल

पारुल


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