मथुरा (उत्तर प्रदेश), 31 अगस्त (भाषा) मथुरा जिले की एक अदालत ने अपहरण और हत्या के एक मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) शिवराम सिंह तरकर ने बुधवार को बताया कि वृन्दावन के तेहरा गांव के प्रेमनगर निवासी हरीराम द्वारा 23 अप्रैल 2009 को दर्ज कराये गये मामले के मुताबिक उसी गांव के रहने वाले फूलसिंह और हुकुम सिंह ने उसके बेटे भोलेश्वर को जेनरेटर ठीक कराने के बहाने घर से बुलाया था फिर अगवा कर लिया था। अगले दिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी, तभी उन्हें 50 लाख रुपए की फिरौती देने के लिए फोन आया।
तरकर ने बताया कि परिजन फिरौती की रकम का इंतजाम नहीं कर सके, बाद में 21 सितम्बर को राजस्थान के धौलपुर जिले के एक कुएं में भोलेश्वर का शव बरामद किया गया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में निरंजन बघेल, दिनेश, हुकम सिंह और फूल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) संजय चौधरी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को सभी चार आरोपियों को दोषी करार देते हु उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी तथा 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया ।
भाषा सं सलीम
मनीषा शोभना
शोभना