लखनऊ, 27 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्य में 15 अक्टूबर से बेची जाने वाली मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, यह व्यवस्था विशेष रूप से खुली मिठाइयों को लेकर महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक इनके संबंध में उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था।
राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, पिछले कुछ समय में मिठाई निर्माण और बिक्री प्रतिष्ठानों में की गई प्रवर्तन एवं निरीक्षण कार्रवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई स्थानों पर उपभोक्ताओं को मिठाई के निर्माण की तारीख और उसके इस्तेमाल की समय सीमा के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
अधिकारियों ने बताया कि ऐसे में उपभोक्ता मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी और उपयोग अवधि के बारे में सही निर्णय नहीं ले पाता है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मिठाई की उपयोग अवधि उसकी प्रकृति और प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती है।
उन्होंने बताया कि अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है।
डॉ. रोशन ने बताया कि विभाग का मानना है कि मिठाई की ‘यूज बाई डेट’ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने से उपभोक्ता को यह जानकारी मिल सकेगी कि संबंधित खाद्य पदार्थ का सेवन किस अवधि तक करना उचित है।
उन्होंने बताया कि इससे खाद्य पदार्थ की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता अधिक जागरूक निर्णय ले सकेगा।
अधिकारी ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत पैक्ड मिठाइयों पर पहले से ही ‘यूज बाई डेट’ अंकित करना अनिवार्य है लेकिन खुली मिठाइयों के संबंध में ऐसी जानकारी प्रदर्शित करने का कोई स्पष्ट अनिवार्य प्रावधान नहीं था।
उन्होंने बताया कि अब यह व्यवस्था खुली मिठाइयों पर भी लागू की जाएगी। भाषा सलीम जितेंद्र
जितेंद्र