उप्र: मादक बरामदगी के 18 साल पुराने मामले में व्यक्ति को 10 साल की जेल

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उप्र: मादक बरामदगी के 18 साल पुराने मामले में व्यक्ति को 10 साल की जेल

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  • Publish Date - April 23, 2026 / 10:59 AM IST,
    Updated On - April 23, 2026 / 10:59 AM IST

झांसी (उप्र), 22 अप्रैल (भाषा) झांसी की स्थानीय अदालत ने नशीला पदार्थ रखने से संबंधित 2008 के एक मामले में व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि मूल रूप से कानपुर के कल्याणपुर निवासी और वर्तमान में महावीरन मोहल्ले में रहने वाले आरोपी संजय सिंह को दो अप्रैल 2008 को प्रेमनगर के तत्कालीन थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौर ने जांच अभियान के दौरान गिरफ्तार किया था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने सिंह के कब्जे से 300 ग्राम अवैध चरस (हशीश) बरामद किया। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ विभिन्न थानों में चेन झपटमारी और डकैती समेत कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

तिवारी ने कहा कि लंबी सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद चौधरी ने बुधवार को आरोपी को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं जफर वैभव सुरभि

सुरभि