भदोही : Class 8 girl student was kidnapped भदोही में पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने से जुड़े अधिनियम) संबंधी मामलों की एक विशेष अदालत ने 16 वर्षीय एक छात्रा का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 33,000 रुपये जुर्माना लगाया है।
Class 8 girl student was kidnapped विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) डॉ. अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि यह मामला जिले के गोपीगंज थाना इलाके के एक गांव का है। उन्होंने बताया कि घनश्यामपुर गांव निवासी अजय कुमार यादव (22) ने 29 अप्रैल, 2021 को आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने 30 अप्रैल, 2021 को अजय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
Read More : खतरे में 4500 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नौकरी! ट्रैप सहित इन मामलों में चल रहा केस
मिश्रा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा की अदालत में नौ मार्च, 2022 से शुरू हुई थी और अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को अजय को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास और 33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। अदालत ने जुर्माने से वसूल की गयी राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
उप्र : हत्या के 17 साल पुराने मामले में पांच…
4 hours ago