उप्र : बांदा में छह साल की बच्ची से बलात्कार करने के दोषी को ‘मौत’ की सजा
उप्र : बांदा में छह साल की बच्ची से बलात्कार करने के दोषी को 'मौत' की सजा
बांदा, छह जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की कोशिश करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मंगलवार को उसे ‘मौत’ की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने बाद छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश का दोष सिद्ध हो जाने पर मंगलवार को दोषी अमित (20) को ‘मृत्युदंड’ की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि यह घटना 25 जुलाई 2025 को कालिंजर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान दोनों पैरों में गोली लगने से घायल होने के बाद उसे (अमित को) 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह जेल में है।
इस बीच, पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद यह सजा सुनाई।
भाषा
सं, आनन्द रवि कांत

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