उप्र: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत

उप्र: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत

उप्र: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत
Modified Date: August 19, 2025 / 12:11 am IST
Published Date: August 19, 2025 12:11 am IST

मऊ (उप्र), 18 अगस्त (भाषा) मऊ की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सोमवार को 2019 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जमानत दे दी।

राजभर सोमवार को अदालत में पेश हुए जहां उन्हें निजी मुचलके पर जमानत मिल गई।

पुलिस के मुताबिक यह मामला 17 मई 2019 को रतनपुरा बाजार में एक लोकसभा चुनाव रैली से जुड़ा है। उस रैली में राजभर ने भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इस सिलसिले में उनके खिलाफ हलधरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी।

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राजभर के वकील एम. खान ने बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पहले एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। मंत्री ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उन्हें 30 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत मिल गयी।

भाषा सं. सलीम सिम्मी

सिम्मी


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