उप्र: फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में पंचायत सचिव निलंबित

उप्र: फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में पंचायत सचिव निलंबित

उप्र: फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में पंचायत सचिव निलंबित
Modified Date: August 18, 2026 / 06:16 pm IST
Published Date: August 18, 2026 6:16 pm IST

सहारनपुर, 18 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और बाद में उन्हें रद्द करने के मामले में पंचायत के एक सचिव को निलंबित कर दिया गया साथ ही पंचायत सहायक को बर्खास्त कर दिया गया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गंगोह ब्लॉक के खानपुर गुर्जर गांव में तैनात पंचायत सचिव गौरव शर्मा ने सिविल पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पोर्टल की अपनी आईडी और पासवर्ड पंचायत सहायक साबिर के साथ साझा किए थे।

अधिकारी ने बताया कि साबिर ने वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी के बिना कई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और बाद में उन्हें रद्द करने के लिए इनका कथित रूप से दुरुपयोग किया।

जिलाधिकारी अरविंद चौहान ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन को मामले की जांच के निर्देश दिए।

महाजन ने जिला विकास अधिकारी धीरेंद्र कुमार और जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी अजय कुमार की दो सदस्यीय जांच समिति गठित की।

जांच समिति ने पाया कि साबिर ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और बाद में उन्हें रद्द करने के लिए सचिव के लॉगिन विवरण का दुरुपयोग किया था।

समिति ने शर्मा को लापरवाही और सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में रुचि की कमी का भी दोषी पाया।

जिलाधिकारी ने लागू सरकारी प्रावधानों के तहत शर्मा को निलंबित करने और साबिर को बर्खास्त करने का आदेश दिया।

उन्होंने गंगोह के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कुशल पाल सिंह को दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दिया।

चौहान ने कहा, ‘‘गलत काम में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।’’

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र


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