उप्र: भूमि विवाद में भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

उप्र: भूमि विवाद में भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

उप्र: भूमि विवाद में भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
Modified Date: August 18, 2026 / 06:21 pm IST
Published Date: August 18, 2026 6:21 pm IST

मुजफ्फरनगर, 18 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 2023 में भूमि विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के एक वकील ने यह जानकारी दी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने दोषी सुखपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील कुलदीप कुमार ने बताया कि सुखपाल ने 22 अप्रैल, 2023 को जिले के शाहपुर कस्बे में भूमि विवाद को लेकर अपने बड़े भाई तेजवीर सैनी को कथित रूप से ट्रैक्टर से कुचल दिया था।

तेजवीर की मौके पर ही मौत हो गई थी।

उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुखपाल को हत्या का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र


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