बहराइच, 11 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक महिला द्वारा अपने ससुर पर दुष्कर्म करने और फोन पर पति द्वारा ‘तीन तलाक’ देने का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने ससुराल पक्ष के पांच सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, लखनऊ निवासी महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसका विवाह 2023 में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार रूपईडीहा कस्बे के मुस्लिम बाग इलाके के एक व्यक्ति से हुआ था।
उसने दावा किया कि शादी के पहले दो साल तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में उसके ससुर ने उस पर बुरी नीयत रखनी शुरू कर दी। शिकायत में कहा गया है कि काम के सिलसिले में पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर ससुर ने कथित तौर पर उसे देसी तमंचे से डराया-धमकाया और कई बार उससे दुष्कर्म किया।
महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने अपने पति को इन घटनाओं की जानकारी दी, तो उसने उसे धमकी दी और किसी को भी इस बारे में न बताने की चेतावनी दी। उसने दावा किया कि 24 जनवरी 2026 को उसके ससुर ने फिर से उससे दुष्कर्म किया।
महिला ने कहा कि जब उसने शोर मचाया, तो उसकी सास, ननद और देवर मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मदद करने के बजाय कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की।
शिकायत के मुताबिक महिला बाद में अपने मायके लौट आई, जिसके बाद उसके पति ने कथित तौर पर फोन पर तीन बार ‘तलाक’ बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति, ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
रूपईडीहा के थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत ने बताया कि पूछताछ के दौरान पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध थे और इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था।
रावत ने कहा, ‘मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।’
उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
भाषा
सं, जफर रवि कांत