उप्र : सहारनपुर में दो भाइयों की हत्या के मामले में एक ही परिवार के 13 दोषियों को आजीवन कारावास

उप्र : सहारनपुर में दो भाइयों की हत्या के मामले में एक ही परिवार के 13 दोषियों को आजीवन कारावास

उप्र : सहारनपुर में दो भाइयों की हत्या के मामले में एक ही परिवार के 13 दोषियों को आजीवन कारावास
Modified Date: February 24, 2026 / 01:10 am IST
Published Date: February 24, 2026 1:10 am IST

सहारनपुर, 23 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की एक अदालत ने जमीनी विवाद में दो सगे भाइयों की हत्या में एक ही परिवार के 13 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला करीब 10 साल पुराना है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) दीपक सैनी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अपर-सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता ने सुनवाई पूरी करने के बाद कुल 13 आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 10 लाख 73 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया।

एडीजीसी ने बताया कि अदालत से सजा पाने वाले कुल 13 दोषियों में चार सगे भाई मुनव्वर, मुस्तफा, सनव्वर और स्तकीम (सभी पुत्रगण सुब्बा) शामिल हैं। इन चारों के अलावा मुस्तफा के दो बेटों शौकीन और मोहसिन को भी यह सजा सुनाई गई है।

इस मामले में अन्य सजा पाने वाले दोषियों में अनवर पुत्र बनकर उर्फ बनरा और अनवर पुत्र नत्थू, इस्लाम, गुलजार, जमशेद, परवेज और शाकिब को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

दीपक सैनी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 12 नवंबर 2016 को इसरार निवासी कुण्डाखुर्द थाना गंगोह की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। उसने आरोप लगाया था कि उसके पिता यासीन और चाचा तासीन (दोनों सगे भाई) की करीब 20 बीघा जमीन के विवाद के चलते हत्या कर दी गयी।

पुलिस ने मुक़दमा दर्ज कर सभी आरोपियों के ख़िलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने सुनवाई पूरी कर एक ही खानदान के सभी 13 आरोपितों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

भाषा

सं, आनन्द रवि कांत


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