उप्र: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को

उप्र: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को

उप्र: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को
Modified Date: July 18, 2026 / 07:35 pm IST
Published Date: July 18, 2026 7:35 pm IST

सुलतानपुर, 18 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एक विशेष अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि संबंधित न्यायाधीश के प्रशिक्षण पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और अब अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी।

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि सांसद/विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत में शनिवार को मामले की सुनवाई निर्धारित थी लेकिन संबंधित न्यायाधीश के प्रशिक्षण पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

उन्होंने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख तय की है।

शुक्ला ने बताया कि मामले से संबंधित एक निगरानी याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत में लंबित थी, जिसे पिछली सुनवाई में खारिज कर दिया गया था।

निगरानी याचिका खारिज होने के बाद मूल पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में वापस आनी थी, जिसके बाद मामले में बहस होनी थी।

उन्होंने बताया कि एडीजे कोर्ट संख्या-5 में लंबित यह निगरानी याचिका राहुल गांधी की आवाज के नमूने से संबंधित थी, जिसे अदालत ने 15 जुलाई को खारिज कर दिया था।

याचिका में पत्रावली में संलग्न सीडी का राहुल गांधी की आवाज के नमूने से मिलान कराने का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने आदेश में कहा था कि यह अर्जी अत्यधिक विलंब से दायर की गयी थी और पूरी तरह आधारहीन है।

अदालत ने यह भी कहा था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेक का उचित प्रयोग किया और उसके आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

वहीं शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि वे इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

इससे पहले दो मई को सांसद/विधायक अदालत ने आवाज के नमूने के मिलान का अनुरोध खारिज कर दिया था, जिसके बाद 21 मई को परिवादी की ओर से सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी।

अदालत ने इस पर एक जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और 15 जुलाई को आदेश सुनाया था।

यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन अध्यक्ष एवं वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।

इस संबंध में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने सुलतानपुर की सांसद/विधायक अदालत में मुकदमा दायर किया था।

भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र


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