उप्र : पांच साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा
उप्र : पांच साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा
मैनपुरी (उप्र), 22 मई (भाषा) जिले की एक विशेष अदालत ने पिछले साल घिरोर थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में 28 वर्षीय व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक शीलांद्री राजपूत ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पास्को अधिनियम) जहेंद्र पाल सिंह ने बृहस्पतिवार को आरोपी अमन कुमार को दोषी ठहराया और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 21 मार्च 2025 को हुई, जब बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी। उसी गांव का रहने वाला कुमार बच्ची को फुसलाकर अपनी झोपड़ी में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि बच्ची की चीख-पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी भाग निकला।
घटना के बाद पीड़िता के चाचा ने घिरोर थाने में कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। बच्ची की मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई। आरोपी को भी पकड़ लिया गया।
पुलिस ने मामले की जांच की और कुमार के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
भाषा सं जफर
मनीषा
मनीषा

Facebook


