उप्र : दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 25 साल कैद की सजा

उप्र : दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 25 साल कैद की सजा

उप्र : दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 25 साल कैद की सजा
Modified Date: January 15, 2026 / 03:06 pm IST
Published Date: January 15, 2026 3:06 pm IST

बलिया (उप्र), 15 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश में बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 13-वर्षीय एक किशोर के साथ दुष्कर्म एवं मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के दो वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को बुधवार को दोषी करार दिया और 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बलिया जनपद स्थित सहतवार थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोर 12 अक्टूबर 2023 की शाम को अपने घर के सामने खेल रहा था कि अजय पासवान नामक व्यक्ति उसे निर्जन स्थान पर ले गया तथा उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। अभियोग के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग से मारपीट भी की तथा जान से मारने की उसे धमकी दी।

इस मामले में किशोर के पिता की तहरीर पर घटना के अगले दिन अजय पासवान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

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पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम कांत ने बुधवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

सिंह के अनुसार, अदालत ने आरोपी पर 29 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं जफर सुरेश

सुरेश


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