उप्र : हत्या के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास

उप्र : हत्या के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास

उप्र : हत्या के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास
Modified Date: August 30, 2023 / 11:02 am IST
Published Date: August 30, 2023 11:02 am IST

बलिया (उप्र), 30 अगस्त (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने हत्या के 22 वर्ष पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बैरिया थाना क्षेत्र के शोभा छपरा गांव के जितेंद्र नामक युवक की 29 अप्रैल 2001 को हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक के पिता सुख नंदन सिंह की तहरीर पर फखरू राय के टोला गांव के श्रीभगवान सिंह और संजीव सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बुधवार को बताया कि अपर जिला जज महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 80-80 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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भाषा सं सलीम मनीषा

मनीषा


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