उप्र : छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

Ads

उप्र : छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

  •  
  • Publish Date - September 18, 2024 / 06:33 PM IST,
    Updated On - September 18, 2024 / 06:33 PM IST

मुजफ्फरनगर, 18 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मंजुला भालोटिया की अदालत ने दर्शन और वंशी नामक दो लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।

उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 2011 को पुरकाजी थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 साल की लड़की को स्कूल जाते समय रोककर पास के खेत में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने दुपट्टे से लड़की का मुंह बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया था।

भाषा

सं, सलीम, रवि कांत रवि कांत